सीरवी समाज - मुख्य समाचार

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पाली। कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपांतरण कराए कॉलोनी काटने वालों पर शनिवार को जिला प्रशासन की गाज गिरी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सडक के दोनों तरफ 132 फीट के हिस्से में किए गए अतिक्रमण हटाए गए। मौके पर नगर परिषद ने बगैर अनुमादित कॉलोनी में भूखण्ड क्रय व विक्रय करना अवैध होने संबंधी चेतावनी बोर्ड भी लगाया। जिला कलक्टर के निर्देश पर आठ कॉलोनी प्लानरों के खिलाफ हुई कार्रवाई से उनमें हडकम्प मच गया।
'कृपया भूखण्ड नहीं खरीदें'
नगर परिषद ने आठों कॉलोनी के पास चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। इनमें लिखा है कि ' बिना अनुमोदित प्लान के भूखण्ड क्रय, विक्रय अवैध है, कृपया भूखण्ड न खरीदें।'
यहां हुई कार्रवाई
सुमेरपुर-जोधपुर बाइपास पर टोल नाके के पास 149 बीघा जमीन पर काटी गई कॉलोनी के अतिक्रमण कर बनाई चारदीवारी तथा खसरा नम्बर 122 पर शंखेश्वर नगर में दीवार व मुख्य गेट को तोडा गया। गेट काफी ऊंचा होने से उसका कुछ हिस्सा ही तोड पाए।
जोधपुर रोड घुमटी के समीप खसरा नम्बर 77 के साढे 15 बीघा जमीन पर काटी गई कॉलोनी के अतिक्रमण, गौतम विहार के पास एक कॉलोनी की दीवार तथा रामदेव मंदिर के पास पाली तहसील की सीमा पर कटी कॉलोनी के अतिक्रमण को हटाया गया। एक कॉलोनी में चारदीवारी के निर्माण को बंद कराया। रेलवे पटरी के पास काटी गई कॉलोनी में जाने वाली कच्ची सडक को तोडा।
सोजतरोड पर मेट्रो सिटी खसरा नम्बर 552-553 तथा खैरवा रोड पर खसरा नम्बर 614-615 पर भी कार्रवाई की गई।
होगी कार्रवाई
जिन खातेदारों ने खातेदारी जमीन पर भू-उपयोग परिवर्तन कराए बगैर कॉलोनी काटी है। उनके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 तथा राजस्थान भू-राजस्व 1956 की धारा 90-ए, 91 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जितेन्द्र पांडे, तहसीलदार, पाली
साभार - राजस्थान पत्रिका
(uploaded by Mangal Senacha,Bangalore, on 21 Nov. 2010 at 10.54AM )