सीरवी समाज - मुख्य समाचार
Posted By : (मंगल सैणचा, बेंगलोर senacha@in.com,09845440433)
हत्या के अभियुक्त को उम्र कैद, पाली, बढेर (मंदिर) के पुजारी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक-2) ने शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार$ 17 फरवरी 08 को सिरियारी थाना क्षेत्र के ठाकुरवास गांव में आईमाता वडेर का पुजारी नारायणलाल सीरवी वढेर में पूजा कर रहा था। इस दौरान गांव के ही कसनाराम पुत्र कनाराम सीरवी ने उसे पूजा करने के लिए रोका। लाठी से वारकर उसकी हत्या कर दी। वढेर में पूजा करने आए अन्य ग्रामीणों ने घटना को देखा।
पुलिस ने कसनाराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश मदनगोपाल व्यास ने अभियुक्त कसनाराम को आजीवन कारावास व पांच हजार रूपए के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गणपतसिंह ने पैरवी की।