सीरवी समाज - मुख्य समाचार

Posted By : Posted By Mangal Senacha on 31 Mar 2012, 04:28:48

बेंगलूरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में शुक्रवार को शंकर बिदारी की प्रदेश पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया। जंगलदस्यु वीरप्पन की खोज के दौरान उनकी अगुवाई वाली एसटीएफ की कथित यातनाओं के लिए उन्हें "सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज्जाफी से भी बदतर" बताया।
कैट के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार और बिदारी की याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायाधीश एन कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों के आलोक में हम आदेश में कोई गलती नहीं पाते हैं। यह न्यायसंगत है।
साभार - राजस्थान पत्रिका