सीरवी समाज - मुख्य समाचार

Posted By : Posted By Mangal Senacha on 15 Oct 2011, 21:08:05

भोपाल । इस बार दिवाली पर बड़ा सुतली बम फोड़ा तो खैर नहीं होगी। इस पटाखे को फोड़ने पर एक लाख रूपए का जुर्माना और पांच साल तक की जेल हो सकती है। जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने शुक्रवार को जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों की बैठक में यह निर्देश दिए। अफसरों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुरूप ही पटाखे फोड़े जाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 125 डेसीबल से ज्यादा क्षमता के पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। इससे अधिक क्षमता वाले पटाखे फोड़ने पर पांच साल की कैद या एक लाख रूपए का जुर्माना किया जा सकता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने कहा कि सात और पटाखों पर प्रतिबंध लगेगा। इस संबंध में व्यापारियों और पटाखा निर्माताओं की बैठक बुलाएंगे।
मानक से अधिक आवाज
सुतली बम (रस्सी बम) की आवाज 125 डेसीबल से ज्यादा होती है। इसलिए इसे फोड़ने पर सजा और जुर्माना संबंधी प्रावधान का पालन कराने को कहा गया है। साथ ही बोर्ड अफसरों से कहा है कि 40 माइक्रॉन से कम क्षमता के पॉलीथिन पर प्रतिबंध की कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाए।
कंपनी से ही 25 डेमीमल से अधिक आवाज के सुतली बम नहीं बनते हैं। सभी फुटकर दुकानदार सामान बुक कर चुके हैं। सुतली बम पर रोक लगने की जानकारी नहीं है। अजीम, उपाध्यक्ष, आतिशबाजी एसोसिएशन
पटाखा व्यापारियों की कलेक्टर के साथ शनिवार को बैठक होना है। सुतली बम शिवाकाशी से नियमानुसार ही बनकर आते हैं। हम चाहेंगे कि रोक अगले साल से हो। अभी सामान दो माह पहले मंगाया जा चुका है। दौलतराम सबनानी, अध्यक्ष, थोक व्यापारी पटाखा एसोसिएशन
साभार - पत्रिका