सीरवी समाज - मुख्य समाचार

Posted By : Posted By Mangal Senacha on 19 Aug 2010, 10:48:30

पाली,रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के आधार पर रियायती टिकट नहीं देने वाले परिचालकों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कुछ माह पहले ही आगार प्रबंधकों को निर्देश दिए थे, कि बसों में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक (जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो) को रोडवेज की एक्सप्रेस एवं लोकल बसों में यात्रा के दौरान किराए में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाए।
उन्होंने आयु के सत्यापन के लिए रोडवेज से जारी परिचय पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी थी तथा 6 दूसरे ऐसे दस्तावेज जिनमें फोटो हो और आयु की सत्यता का पता लगाया जा सकता हो, से भी किराए में छूट देने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद वर्तमान कई परिचालकों की ओर से इन नियमों की पालना नहीं की जा रही है। रोडवेज के आला अधिकारियों को शिकायत मिल रही है कि कई परिचालक नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और दूसरे किसी आयु संबंधित दस्तावेजों के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट नहीं दे
रहे हैं। परिचालक केवल रोडवेज से जारी परिचय पत्र के आधार पर ही किराए में छूट का फायदा दे रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। इन शिकायतों को रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने गंभीरता से लेते हुए सभी आगार प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों की अवहेलना नहीं करें।
छूट के लिए यह दस्तावेज भी मान्य
- ड्राइविंग लाइसेंस
-पासपोर्ट
-पेन कार्ड
-चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता परिचय पत्र
-पेंशन भुगतान आदेश मय फोटो
-राशन कार्ड मय फोटो
हमने मैनेजर ट्रैफिक, एमओ एवं सभी परिचालकों और बस एजेंटों, बुकिंग एजेंटों को अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के आधार पर भी वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट के लिए पाबंद किया है और इसकी कड़ाई से पालना करने को कहा है।
-जवाहर बोराणा, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज निगम, पाली।